रायपुर : ईओडब्ल्यू ने राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की आय से अधिक 16 चल-अचल संपत्तियों को अटैच करने की अनुमति मांगी है। विशेष न्यायालय में लगाए गए आवेदन में ब्यूरो ने बताया है कि सौम्या ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अवैध वसूली की। इससे अर्जित रकम से परिजनों और अन्य लोगों के नाम पर 45 प्रापर्टी खरीदी गई है।
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भिलाई-दुर्ग जिला स्थित सभी संपत्तियों की स्वामित्व सौम्या को बताया गया है। इसे चिन्हांकित करने के बाद 29 को ईडी पहले ही अटैच कर चुकी है। अन्य 16 प्रापर्टी भी वसूली और कमीशनखोरी की रकम से खरीदी गई संपत्तियों को अटैच करने का अनुमति मांगी। साथ ही बताया कि सौम्या ने अपने कार्यकाल के दौरान पद का दुरूपयोग करते हुए आय से कई गुना संपत्तियों की खरीदी की।
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जांच के दौरान इसके इनपुट मिलने पर अटैच करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। बचाव पक्ष ने इसका विरोध करते हुए 2 पन्नों का आवेदन देते हुए अपना तर्क प्रस्तुत करने समय मांगा। साथ ही न्यायाधीश को बताया कि जिन संपत्तियों को सौम्या की बताया वह परिजनों द्वारा खरीदा गया है। इसका दस्तावेजी साक्क्ष्य उपलब्ध है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद बचाव पक्ष को 22 सितंबर को अपना पक्ष रखने समय दिया है। बता दें कि कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सौम्या को रायपुर जेल से रिहा किया गया है।और कोर्ट के निर्देश पर वह प्रदेश से बाहर बंगलुरु में रहकर पेशी में आ रही हैं।
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