रायपुर: राजधानी रायपुर में शहर की खूबसूरती और यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निवेश विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। तेलीबांधा चौक से लेकर टाटीबंध चौक तक जीई रोड को नो फ्लेक्स जोन घोषित कर दिया गया है। इस पूरे मार्ग पर अब किसी भी प्रकार के फ्लेक्स, बैनर या विज्ञापन बोर्ड लगाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। नगर निवेश विभाग की टीम ने सोमवार को जीई रोड के दोनों ओर विशेष अभियान चलाया और “नो फ्लेक्स जोन” के स्टीकर लगाए। अधिकारियों ने साफ किया कि मार्ग विभाजक (डिवाइडर) के बीच या सड़कों के किनारे निजी या व्यावसायिक विज्ञापन बोर्ड लगाने पर अब पूरी तरह रोक रहेगी। इस क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति के फ्लेक्स, बैनर या होर्डिंग लगाता पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निवेश विभाग के अनुसार, तेलीबांधा चौक से टाटीबंध चौक तक का यह मार्ग रायपुर का प्रमुख यातायात मार्ग है।
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जहां से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। यहां लगे अनाधिकृत फ्लेक्स और बोर्ड न केवल दृश्य प्रदूषण बढ़ाते हैं, बल्कि कई बार ड्राइवरों का ध्यान भी भटकाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। अधिकारियों ने बताया कि विभाग की टीम द्वारा पूरे मार्ग का सर्वे किया गया था, जिसमें कई स्थानों पर नियम विरुद्ध विज्ञापन और फ्लेक्स लगे पाए गए थे। इन सभी को हटाने के बाद अब यह पूरा क्षेत्र नो फ्लेक्स जोन के रूप में चिह्नित किया गया है। विभाग का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाना है। साथ ही, यह आदेश शहर में अनियंत्रित विज्ञापन संस्कृति पर भी अंकुश लगाएगा। शहरवासियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत विज्ञापन सामग्री लगाने से बचें। नगर निवेश विभाग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह के अभियान अन्य प्रमुख सड़कों पर भी चलाए जाएंगे, ताकि रायपुर को एक “विजुअली क्लीन सिटी” के रूप में विकसित किया जा सके।
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