बांग्लादेश की अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी भांजी ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को जमीन घोटाला मामले में जेल की सजा सुनाई है। स्थानीय मीडिया की ओर से इस खबर के बारे में जानकारी दी गई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए राज्य के अधिकार का दुरुपयोग कर अवैध रूप से प्लॉट हासिल किए।
अवैध रूप से आवंटित कराए प्लॉट
हसीना ने अधिकारियों के साथ मिलकर पुरबचल के सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक जोन में 6 प्लॉट अवैध रूप से आवंटित कराए, जो ढाका इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (लैंड अलॉटमेंट) रूल्स, 1969 का उल्लंघन है। इनमें हसीना के बेटे साजीब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुटुल, बहन रेहाना, रेहाना की बेटी ट्यूलिप रिजवाना मुजीब सिद्दीक के नाम शामिल हैं।
हसीना के लिए है बड़ा झटका
बता दें कि, एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) की ओर से अब तक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के कुल चार मामलों में दोषी ठहराया गया है। हसीना की राजनीतिक और वतन वापसी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब वह पहले ही कई कानूनी चुनौतियों का सामना कर रही हैं।
हसीना को सुनाई जा चुकी है मौत की सजा
गौरतलब है कि, पिछले हफ्ते 27 नवंबर को एक अन्य फैसले में शेख हसीना को पुरबचल घोटाले के तीन मामलों में 21 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि उनके बेटे जॉय और बेटी पुटुल को पांच-पांच साल की जेल सुनाई थी। एंटी-करप्शन कमीशन ने कुल छह मामले दर्ज किए थे, जिनमें हसीना सभी में मुख्य आरोपी हैं। हसीना को छात्र आंदोलन के दौरान कथित मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई जा चुकी है।
Vishva News serves as the Editor of Vishva News, a Hindi-language news outlet. He is credited as the author of articles covering local, regional, and national developments.

