रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड बढ़ गई है। अब चैतन्य 12 नवंबर जेल में ही रहेंगे। दरअसल, रिमांड खत्म होने के बाद आज चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिमांड बढ़ाने का फैसला लिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब चैतन्य बघेल को 12 नवंबर तक जेल में रहना होगा। इसके अलावा मामले में शामिल निरंजन दास को भी आज राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनके संबंध में भी कोई राहत देने से इनकार कर दिया।
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बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले में 18 जुलाई को भिलाई निवास स्थान से गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मे इन्वेस्ट किया।
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आरोप है कि यह पैसा नगद में ठेकेदारों को भुगतान फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी के बहाने से उपयोग किया। वह त्रिलोक सिंह ढिल्लो के साथ मिलकर विट्ठलपुरम नामक परियोजना में फर्जी फ्लैट खरीद की योजना बनाकर 5 करोड़ हासिल करने के आरोप में भी घिरे हैं। इन फ्लैटों को त्रिलोक सिंह ढिल्लो के कर्मचारियों के नाम पर खरीदा गया था, लेकिन असली लाभार्थी चैतन्य ही थे।
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