नई दिल्ली: नए साल से पहले अग्निवीरों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है. अब पूर्व अग्निवीरों को बार्डर सिक्युरिटी फ़ोर्स (बीएसएफ) में 50 फीसदी कोटा मिलेगा. उम्मीद की जा रही है कि अग्निवीरों को जल्दी ही ऐसा कोटा बाकी केंद्रीय पुलिस बलों में भी मिल सकता है. यह उन 75 फीसदी अग्निवीरो के लिए बड़ी राहत वाली बात है, जिनको डर सता रहा था कि सेना से बाहर होने के बाद उनका क्या होगा? इसको लेकर समय समय पर विवाद भी खड़े होते रहे हैं और विपक्ष ने इसे कई बार मुद्दा भी बनाया है.
10 से 50 फीसदी हुआ कोटा
गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक बीएसएफ में कांस्टेबल स्तर की भर्ती में 50% कोटा पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया गया है. यह पहले दिए गए 10 प्रतिशत के कोटे में पांच गुना बढ़ोतरी है. राजपत्र में जारी अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने बीएसएफ साधारण ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया है. इसमें 18 से 23 वर्ष की आयु के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक और बाद के बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी.
जानिए किसके लिए कितनी सीट रिजर्व
इसी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि भूतपूर्व अग्निवीरो के लिये कांस्टेबल स्तर पर निश्चित पचास फ़ीसदी भर्ती की जाएगी.10 प्रतिशत सीट पूर्व-सैनिकों के लिए रिजर्व होगी. 3 फीसदी सीट ट्रेड मेन के आरक्षित होगी. वही बाकी के 47 फ़ीसदी सीटों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जायेगी. पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी. वैसे उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए, या पूर्व सैन्य कर्मियों के मामले में समतुल्य या समकक्ष सैन्य योग्यता होनी चाहिए.
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क्या है अग्निवीर योजना
गृह मंत्रालय का अग्निवीरों को केंद्रीय पुलिस बलों में शामिल करने का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल के दिसंबर या जनवरी 2027 से सेना से अग्निवीर बाहर जाना शुरू कर देंगे. 14 जून 2022 में सेना में अग्निवीरों के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया गया था. जनवरी 2023 से अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो गई थी. अग्निपथ भर्ती स्कीम थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिये शुरू की गई थी. इस योजना के तहत साढ़े सत्रह से पच्चीस वर्ष की आयु वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को चार साल की अवधि के लिए सेना, वायु सेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है. इनमें से 25 प्रतिशत को 15 साल के लिए सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है, जबकि शेष 75 प्रतिशत सेवामुक्त हो जाते हैं.
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