बालोद: सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में तहसीलदार न्यायालय ने भाजपा समर्थित नगर पंचायत गुरूर के अध्यक्ष प्रदीप साहू के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया है. न्यायालय ने प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि 26 सितंबर से पहले अतिक्रमित भूमि पर कार्रवाई की जाए और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए.
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जानकारी के मुताबिक, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप कुमार साहू पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के किनारे स्थित 12.69 वर्ग मीटर शासकीय जमीन पर मकान बनाकर अवैध कब्जा करने का आरोप है. न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने बेदखली की तैयारी तेज कर दी है. इस मामले को लेकर प्रदीप साहू ने हाईकोर्ट की शरण लेने की बात कही है. उन्होंने कहा कि न्यायालय का आदेश आया है, जिसकी सूचना मैंने जिला प्रशासन तक पहुंचा दी है. आवश्यकता पड़ी तो हम उच्च न्यायालय की शरण लेंगे.
क्या बीजेपी नेता के अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर?
अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भाजपा के शासन में आम अतिक्रमणकारियों की तरह अब भाजपा समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलेगा? इससे पहले गुरुर में अतिक्रमण के मामले में भाजपा नेताओं की शिकायत पर निर्माणाधीन व्यावसायिक परिसर को भी तोड़ा जा चुका है.

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