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PRAVEEN GUPTA / Sat, May 2, 2026 / Post views : 44
रायपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग ने नया नियम लागू किया है। अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले यात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग के अनुसार, इस नियम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करना है। अक्सर देखा गया है कि दुर्घटना के दौरान पीछे बैठा व्यक्ति अधिक गंभीर रूप से घायल होता है, खासकर जब उसने हेलमेट नहीं पहना हो।
नए नियम के तहत यदि चालक या पीछे बैठा यात्री हेलमेट नहीं पहनता है, तो दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें चालान के साथ अन्य दंडात्मक कदम भी शामिल हो सकते हैं। परिवहन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर में विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। यह कदम राज्य में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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